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ब्यूटीपार्लर और सैलून में इन नियमों का पालन करना अनिवार्य:डीएम

           हरियाणा में अब सभी शॉप, सैलून और ...          जौनपुर । 
समाधान न्यूज 365: 
नीरज कुमार श्रीवास्तव# 


ब्यूटीपार्लर और सैलून में इन नियमों का पालन करना अनिवार्य:डीएम

जौनपुर। प्रशासन द्वारा जारी आदेशानुसार ब्यूटी पार्लर और सैलूनों में फेस सील्ड वह मास्क का प्रयोग हर हाल में किया जाए तथा दुकान के बाहर सैनिटाइजर का होना अवश्यक है। ब्यूटीपार्लर और सैलून में  डिस्पोजेबल कपड़ा ही इस्तेमाल किया जाए। दुकानदार किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से अपनी दुकान पर नहीं बैठाएगा। जो रोस्टर निर्धारित है उसी रोस्टर अनुरूप ही दुकान खोली जाए । यह हर हाल में सुनिश्चित किया जाए । बंदी के दिन बाजार नहीं खुलेगा यह भी हर हाल में सुनिश्चित कराया जाए। कोरोना संक्रमण को हल्के न लेने की चेतावनी दी गई तथा जागरूक व सचेत रहने की हिदायत दी गई।
                         
                   
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