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जोश में होश खो रही जौनपुर की यायायात पुलिस

# जोश में होश खो रही जौनपुर की यायायात पुलिस
जौनपुर। हमेशा सलाह दी जाती है कि जोश में होश नहीं खोना चाहिये लेकिन यातायात पुलिस नये यातायात नियमों के तहत चालान का फरमान मिलते ही जोश में अपना होश खो बैठी है। इसका ताजा उदाहरण है कि मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन नम्बर पर उसने एक कार का चालान कर डाला। मामला तब संज्ञान में आया जब मोटरसाइकिल पाली के पास जुर्माने की रकम अदा करने का हुक्म पहुंचा। जैसे ही यातायात विभाग का नोटिस वाहन स्वामी मदन लाल मौर्य निवासी कुरचनपुर थाना कोतवाली के पास पहुंचा तो उनके होश उड़ गये, क्योंकि उनकी जिस हीरो होण्डा सुपर स्पेलेण्डर वाहन संख्या यूपी 62 बीएच 8702 पर जुर्माना लगाया गया था, वह गत 20 मई 2019 से शहर में है। परिणाम स्वरूप उन्होंने वाहन की फरीदाबाद हरियाणा भेजे जाने की ट्रांसपोर्ट की रसीद प्रस्तुत की। अब प्रश्न यह उठता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात निदेशालय द्वारा जारी नोटिस चालान संख्या यूपी 1106004190607171753 जिसमें 7 जून 2019 को वाहन को सार्वजनिक स्थल पर खतरनाक तरीके से पार्किंग का आरोप लगाते हुये 100 रूपये जुर्माने की मांग की गयी है, वह किसका है? पता लगा कि नोटिस पर छायाचित्र और किसी चार पहिया वाहन का है जिस पर पंजीकरण संख्या यूपी 65 बी एच 8702 अंकित है। यह कार भारतीय जीवन बीमा निगम के नाम पर पंजीकृत है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब वाहन स्वामी ने इस संदर्भ में यातायात पुलिस को सूचित किया तो उन्होंने शमन शुल्क मामूली बताते हुये उसे जमा करने की सलाह दे डाली। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि नये मोटर परिवहन नियमों के तहत क्या यातायात विभाग में सिर्फ वसूली अभियान चला रखा है?

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