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योजना का लाभ उठायें व्यापारीः अरविन्द दोहरे

# योजना का लाभ उठायें व्यापारीः अरविन्द दोहरे
जौनपुर। डिप्टी कमिश्नर (प्रशा.) वाणिज्य कर अरविन्द दोहरे ने जनपद के समस्त व्यापारियों व अधिवक्ताओं से कहा कि जनपद के समस्त व्यापारियों एवं उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 एवं तद्धीन निर्मित नियमावली (मनोरंजन कर) के अर्न्तगत आने वाले समस्त बकायेदारों को 31 मार्च तक के बकाये पर देय व्याज/अर्थदण्ड माफी योजना शासन द्वारा सहर्ष लागू कर दी गयी है। उक्त योजनाओं को आकर्षण बनाये रखने हेतु मूल धन एवं बकाये के व्याज को जमा करने हेतु किश्त के विकल्प की भी व्यवस्था की जा रही है। 31 मार्च तक के बकाये के धनराशि पर व्याज माफी 10 लाख तक 75 प्रतिशत, 10 लाख से 1 करोड़ तक 50 प्रतिशत, 1 से 5 करोड़ तक 20 प्रतिशत एवं 5 करोड़ अधिक पर 10 प्रतिशत की धनराशि माफ की जायेगी। यह योजना 27 फरवरी से तीन माह तक के लिये लागू की गयी है। उन्होंने जनपद के समस्त व्यापारियों से अपील किया कि इस योजना का लाभ निर्धारित समयार्न्तगत उठायें। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर कार्यालय डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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