घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्यः डीएम
जौनपुर। शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी दिनेश सिंह ने बताया कि कोविड-19 के संदर्भ में चिकित्सकीय विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 से रोकथाम व बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को फेस कवर (मास्क) पहनना आवश्यक है। एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) विनियमावली 2020 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत नियमावली के लागू रहने की अवधि में एतद्द्वारा प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य किया जाता है। इसके लिये बाजार में मिलने वाले ट्रिपर लेयर (मास्क) का प्रयोग किया जा सकता है अथवा किसी साफ कपड़े से स्वयं ही 3 परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि को भी फेस कवर ढंकने में प्रयोग किया जा सकता है। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मुंह, नाक ढंकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किये न किया जाय। एन-95 मास्क का प्रयोग केवल चिकित्सा कर्मियों द्वारा ही किया जाना संस्तुत है। बिना फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कोविड 19 विनियमावली 2020 का उल्लंघन माना जायेगा।
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