गोमती नदी के उस पार कोतवाली क्षेत्र में दुकानदार केवल डोर स्टेप डिलीवरी करेंगे : जिलािधिकारी
जौनपुर। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार गोमती नदी के उस पार कोतवाली क्षेत्र में दुकानदार केवल डोर स्टेप डिलीवरी करेंगे उनको दुकान पर सामान बेचने का कल अधिकार नहीं होगा। वह लोगों को उनके घरों पर दूरभाष पर आर्डर लेकर के सामान पहुंचाने का कार्य करेंगे। जो यह नहीं कर सकते हैं वह अपनी दुकानें बंद रखेंगे।सरकारी तौर पर ठेलो और गाड़ियों के माध्यम से घर-घर खाद्यान्न की सामग्री सब्जी फल, दूध, ब्रेड आदि की आपूर्ति भी की जाएगी। लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपने घर से निकल कर सब्जी, फल, खाद्यान्न की सामग्री लेने जाने की इजाजत नहीं होगी, वह अपने घर के सामने ही जो ठेला आएगा या गाड़ी आएगी उससे क्रय करेंगे । गोमती नदी के इस पार लाइन पार क्षेत्र में पूर्व की भांति प्रातः 6:00 से 11:00 तक दुकानें खुली रहेंगी । जो विक्रेता आएगा उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और ग्राहक हर ग्राहक से एक मीटर से अधिक दूरी बनाकर खड़ा होना पड़ेगा और यह दुकानदार की भी जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित कराएं ,अगर ऐसा नहीं होगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा जो भी घर के बाहर निकलेगा उसको अपने मास्क लगाकर ही निकलने की अनुमति होगी । दवा की दुकानें 24 घंटे के लिए खुली रहेंगी ।किसानों के ट्रैक्टर और थ्रेसर की मरम्मत की दुकान और उनके स्पेयर पार्ट्स बेचने वाली दुकान भी सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक खोली जा सकती हैं।मंडी में मंडी सचिव तथा संबंधित थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में अनुपालन हो और हर व्यक्ति जो वहां पर आया है वह मास्क अवश्य लगाये हो या मुंह को अन्य कपड़े से कवर कर रखा हो। बिना मास्क लगाए कल से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा।
थोक विक्रेता चाहे किराना का हो या फल सब्जी का हो वह फुटकर विक्रेता को सामान अपनी दुकान पर भी बेच सकता है इस पर कोई रोक नहीं होगी। केवल सामान्य ग्राहकों/ नागरिकों को दुकानों पर जाकर के सामान लेने की आवश्यकता नहीं है उनके घर पर डोर स्टेप डिलीवरी सामानों की होगी। खाद्यान्न सामग्री की गाड़ियां सब्जी के ठेले घरों के सामने आएंगे और अपने घर के सामने खरीदारी कर सकते हैं । अगर ठेला दूसरे घर के सामने है तो उसके घर के सामने भी न जाए जब आपके घर के सामने आए तभी खरीदें।हम सबको मिलकर के सोशल डिस्टेंसिंग को और लाकडाऊन के सिद्धांतों का पालन करना है, तभी क्रोना वायरस के संक्रमण को रोक सकते हैं। आप सब से विनती करते हैं आओ एकजुट होकर के इन निर्देशों का अक्षरशः पालन कर सहयोग करें।यहां यह और स्पष्ट करना है कि किराना सब्जी की दुकान है पूर्व की भांति 6:00 बजे से 11:00 बजे तक ही खुलेगी , दवा की दुकान 24 घंटे खुलेगी। किराना और सब्जी की दुकानों पर सामान्य ग्राहकों को बिक्री नहीं की जाएगी ।केवल फुटकर दुकानदार हो तो थोक विक्रेता बिक्री उसे कर सकते हैं । सामान्य नागरिकों को ग्राहकों को यह दुकानदार दूरभाष पर आर्डर प्राप्त कर उनके घरों पर सामान आपूर्ति कर सकते हैं।
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