Breaking News

10 वर्ष से कम व 65 वर्ष से अधिक के लोग बाहर न निकलेंः डीएम


जौनपुर। 22/05/20
समाधान न्यूज 365:
नीरज कुमार श्रीवास्तव#

10 वर्ष से कम व 65 वर्ष से अधिक के लोग बाहर न निकलेंः डीएम
जौनपुर। जिलाधिकारी दिनेश सिंह ने जनपदवासियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि लॉक डाउन के आदेश का अक्षरशः पालन करें, अन्यथा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। शासन द्वारा 65 साल से अधिक उम्र के लोगों तथा 10 साल से कम उम्र के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को घरों से बाहर निकलने पर रोक लगायी गयी है। दोपहिया वाहनों के सम्बन्ध में उन्होंने आदेश दिया कि एक वाहन पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। यदि महिला है तो पीछे 1 महिला के बैठने की अनुमति होगी। सभी दोपहिया वाहन चालकों से अपील किया कि किसी को अपने वाहन पर न बैठायें। इसी प्रकार 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 लोग पीछे बैठ सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो दो बच्चे और बैठ सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई नहीं बैठ सकता है। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने दुकानदारों को निर्देश दिया कि अनावश्यक रूप से अपनी दुकानों पर भीड़ न लगने दें। दुकानों के सामने 1 मीटर की दूरी पर गोला बना दिया जाय जिसमें ग्राहक खड़े हों और मास्क पहन रहें। जिन्होंने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच ऐप डाउनलोड न किया हो तो उन्हें डाउनलोड कर लें। प्रत्येक दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का हर दशा में पालन किया जाय। किसी दुकानदार द्वारा इसमें लापरवाही बरती गयी तो उसकी दुकान सीज कर दी जायेगी। सब्जी, फल के ठेले को उनके आवंटित वार्ड और मोहल्ले में ही बेचने का निर्देश देते हुये कहा कि उन्हें चौराहे पर खड़े होकर बिक्री करने की अनुमति नहीं है। किस दिन कौन दुकान खोली जायेगी और क्या समय होगा, यह सब निर्धारित किया जा चुका है। उसके अनुसार ही दुकान खोलें और बंद करें। किसी भी व्यक्ति को संक्रमण फैलाने की अनुमति नहीं है। जो भी व्यक्ति घर के बाहर निकल रहा है, वह मास्क लगाकर ही निकले। दुकानदार एवं उनके कर्मचारी भी मास्क लगाकर ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये बिक्री करें। जिलाधिकारी ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि अपने क्षेत्रों में पैदल गस्त करके एक-एक दुकान को स्वयं देखें और लॉक डाउन के आदेशों का अक्षरशः पालन कराना सुनिश्चित करें। अपने अधीनस्थों को भी निर्देशित करें कि वह अपने क्षेत्र में पैदल घूम करके उपरोक्त अनुसार कार्यवाही करें। प्रत्येक वार्ड में 5-5  कोरोना वारियर्स बनाये गये हैं। सम्बन्धित थानाध्यक्षों को प्रत्येक दशा में उनके साथ बैठक करके उनको भी लॉक डाउन के आदेशों का पालन कराने हेतु आदेशित करके मोहल्लों में उनका आदेश का पालन कराने में सहयोग लें। जिलाधिकारी ने कहा कि अपने थाना क्षेत्र के 5 गांव प्रतिदिन व प्रभारी निरीक्षक के अधीन तैनात क्षेत्रीय उपनिरीक्षक अपने क्षेत्र के 5 गांव प्रतिदिन भ्रमण करेंगे जो यह देखेंगे कि जो लोग अन्य राज्यों से आये हैं, वह 21 दिन तक क्वारंटीन अवश्य करें। अगर कोई आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही किया जाय।








https://www.facebook.com/samadhannews365/?view_public_for=1466339010340020

Whatsapp no.: 9839109441 पर ग्रुप ज्वाइन करने हेत रेक्वेस्ट भेजें और रहें अपडेट

No comments