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जौनपुर में अग्रिम आदेश तक धारा 144 लागूः एडीएम


जौनपुर।
समाधान न्यूज 365:
नीरज कुमार श्रीवास्तव#
जौनपुर। जनपद में कोरोना वायरस को रोकने की दृष्टि से अपर जिला मजिस्ट्रेट राम प्रकाश ने तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक धारा 144 लागू कर दिया है। साथ ही बताया है कि जनपद ऑरेंज जोन में है। ऐसे में ऑरेंज जोन के लिये निर्धारित प्रोटोकल लागू रहेगा। हॉट स्पाट एवं कंटेनमेंट जोन के अन्तर्गत भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी में उल्लिखित निगरानी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। गैर आवश्यक गतिविधियों हेतु जनसामान्य का आवागमन सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक निषिद्ध रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मॉल को छोड़कर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करते हुए (दो गज की दूरी) समस्त दुकानों के खुलने की अनुमति रहेगी। शहरी क्षेत्रों में समस्त मॉल, मार्केट, काम्प्लेक्स एवं मार्केट बंद रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से सम्बन्धित दुकानें पूर्व की भांति खुली रहेंगी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करने की शर्त पर रहेगी। उन्होंने बताया कि लॉक डाउन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भादंवि की धारा 188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश जनपद की सीमाओं के अन्तर्गत समस्त शहरी एवं ग्रामीण एवं समस्त थाना क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


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