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निःशुल्क विधिक सेवा के लिये न्याय बंधु ऐप आरम्भः सचिव


जौनपुर । 
समाधान न्यूज 365: 
नीरज कुमार श्रीवास्तव#

निःशुल्क विधिक सेवा के लिये न्याय बंधु ऐप आरम्भः सचिव

जौनपुर। प्रदीप्ति सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि राष्ट्रीय प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला प्राधिकरण एमपी सिंह के आदेशानुसार भारत सरकार के विधि व न्याय मंत्रालय द्वारा अधिवक्ताओं, वादकारियांे एवं समाज के कमजोर समुदायों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने हेतु न्याय बंधु ऐप आरम्भ किया गया है। न्याय बंधु मोबाइल ऐप जरूरतमन्दांे को रजिस्टर्ड प्रो बोनो एडवोकेट्स से सम्पर्क कर निःशुल्क कानूनी सेवा लेने में मदद करता है। पूरे भारत में न्याय बंधु मोबाइल ऐप की अंग्रेजी और हिन्दी सेवा उपलब्ध है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के दायरे में आने वाला कोई व्यक्ति आवेदक हो सकता है। जैसे-अनूसूचित जाति का सदस्य, संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिष्ट मानव दुर्व्यापार अथवा बेगार का शिकार व्यक्ति, स्त्री या बालक, दिव्यांग व्यक्ति, वह व्यक्ति जो अभिरक्षा (कस्टडी) में है, औद्योगिक कर्मकार, बहुविनाश जातीय हिंसा जातीय अत्याचार बाढ़, भूकम्प या औद्योगिक का संकट के शिकार व्यक्ति, कानून के तहत निर्धारित राशि से कम की सलाना आमदनी वाले व्यक्ति न्याय बंधु मोबाइल ऐप किसी एंड्रायड फोन पर गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध लिंक से (निःशुल्क) डाउनलोड कर सकते हैं।





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