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डीएम ने मातहत अधिकारियों के साथ की बैठक, दिया निर्देश


जौनपुर । 
समाधान न्यूज 365: 
नीरज कुमार श्रीवास्तव#


डीएम ने मातहत अधिकारियों के साथ की बैठक, दिया निर्देश

जौनपुर। जिलाधिकारी दिनेश सिंह ने कलेक्ट्रेट कक्ष में अन्य राज्यों एवं जनपदों से आये प्रवासी मजदूरों के सम्बन्ध में मुख्य अविकास अधिकारी अनुपम शुक्ला, मुख्य राजस्व अधिकारी डा. सुनील वर्मा, अपर जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राम प्रकाश सहित समस्त उपजिलाधिकारियों के साथ बैठक किया। इस मौके पर उन्होंने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जनपद में जो भी प्रवासी श्रमिक बाहर से आये हैं, वह चाहे किसी भी माध्यम से आये हों, उनकी पूरी सूची तैयार करें तथा जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, उनकी सूची भी तैयार करें। बाहर से आये श्रमिक किस कार्य में निपुण है तथा किसको राशन किट मिली है एवं किसको नहीं मिली है, उसका विवरण समस्त उपजिलाधिकारी तैयार करें। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत लॉक डाउन के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु शासन द्वारा प्रवासी श्रमिकों को राशन किट एवं 1000 रूपये की धनराशि की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। इसके तहत कच्ची खाद्य सामग्री किट तथा 1000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रत्येक प्रवासी श्रमिक परिवार के भरण-पोषण सहायतार्थ उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त सहायता पाने हेतु वही व्यक्ति पात्र होंगे जो उसी गांव के स्थायी निवासी हों, बाहर से आने के पश्चात होम क्वारेंटाइन में रहे हो और कहां से, किस तिथि को तथा किस साधन से वापस आये हैं, के विवरण को ग्राम निगरानी समिति तथा क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा प्रमाणित किया गया हो। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी वही व्यक्ति पात्र होंगे जिन्हें मोहल्ला निगरानी समिति अथवा स्थानीय निकाय द्वारा नामित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो। शासन द्वारा बीते 24 मार्च को ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति जिनके पास अपने परिवार के भरण-पोषण की सुविधा नहीं है, को 1000 रूपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। समस्त जनपदों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को उक्त धनराशि एक माह हेतु अंतरित की जा चुकी है। ऐसे व्यक्तियों को आगे धनराशि अंतरित करने के सम्बन्ध में जनपदों को पृथक रूप से निर्देश निर्गत किये जायेंगे। 25 मई को जारी शासनादेश में उल्लेखित श्रमिकों में उन व्यक्तियों/श्रमिकों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा जिन्हें 24 मार्च के शासनादेश के अनुपालन में नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्राम विकास विभाग व श्रम द्वारा पंजीकृत कर राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत कर राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राशन किट वितरण हेतु पात्र सभी परिवार/व्यक्ति का मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से वेबसाइट या प्रवासी राहत मित्र पर फीड कराया जाय। शासन द्वारा सत्यापित किये गये व्यक्ति के सापेक्ष ही भुगतान अनुमन्य होंगे।



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