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यूपी सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी


लखनऊ।

समाधान न्यूज 365:


यूपी सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी


31 मई तक जारी लॉकडाउन 4.0 के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. नई गाइ़डलाइन के अनुसार
सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान रोक जारी रहेगी. मेट्रो रेल पर प्रतिबंध जारी रहेगा. स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, सभागार बंद रहेंगे.सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक गतिविधियों पर रोक लगी रहेगी. आम लोगों के लिए धार्मिक स्थल, पूजा स्थल बंद रख जाएंगे. धार्मिक जुलूस पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
ड्राई क्लीनर्स और प्रिंटिंग प्रेस की दुकानों को खोलने की अनुमति मिली है।
राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री वाहनों और बसों का अंतरराज्यीय आवागमन के लिए अभी इजाजत नहीं दी गई है. इसके लिए भविष्य में आदेश जारी किए जाएंगे. दूसरे राज्यों के यात्री वाहन और बसों को राज्य के अंदर आवागमन के लिए अभी इजाजत नहीं होगी. इसके भी अलग से आदेश जारी होंगे।
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में जो भी दुकानें खुलेंगी उनके सभी दुकानदारों को फेस कवर, मास्क लगाना होगा, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा. दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था करानी होगी. बिना मास्क लगाए आने वाले सामान नहीं खरीद सकेंगे.बाजारों को खोलने के लिए ये दिशानिर्देश जारी किया गया है कि हर दिन अलग-अलग बाजार खुलें. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी. कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की छूट दी गई है. सब्जी और फल मंडी तय दिशा निर्देश के मुताबिक नियत समय पर ही खुलेंगी.

शादी समारोह में 20 लोगों से अधिक नहीं

शहरी इलाकों में किसी तरह की कोई साप्ताहिक मंडी या बाजार नहीं लगेंगे. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी लगेगी जिसनें सामाजिक दूरी का ख्याल रखना होगा. रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत नहीं केवल होम डिलिवरी की छूट मिलेगी. मिठाई की दुकानों को भी केवल होम डिलीवरी की छूट होगी. बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति जरूरी होगी. शादी समारोह में 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं मिलेगी.

गाड़ी से चलने वालों के लिए विशेष जानकारी

पटरी व्यवसायी जैसे या स्ट्रीट वेंडर को अपना काम करने की इजाजत होगी. साथ ही चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो अन्य को बैठकर जाने की छूट मिलेगी. बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की इजाजत होगी. वहीं तीन पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा दो व्यक्तियों को चलने की छूट मिलेगी.

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