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शराब एमआरपी रेट पर ही बेची जाय‚ अन्यथा लाइसेन्स हो सकता है रद्द


#शराब एमआरपी रेट पर ही बेची जाय‚ अन्यथा 
लाइसेन्स हो सकता है रद्द#

जौनपुर।
समाधान न्यूज 365:
नीरज कुमार श्रीवास्तव#

जौनपुर। जिलाधिकारी द्वारा निर्गत की गई सूचनानुसार यूपी/ आबकारी आयुक्त यूपी ने पत्र जारी करते हुए, अफसरों को निर्देश दिया कि शराब एमआरपी रेट पर ही बेची जाय। ऐसा न करने वाले पहली बार पकड़े जाएंगे 75 हजार रुपये‚ दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो डेढ़ (1.50 लाख) लाख तीसरी बार में दुकान का लाइसेंस रद्द।

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