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डीएम ने दुकानों को खोलने व बन्द करने का समय किया निर्धारित


जौनपुर। 20/05/20
समाधान न्यूज 365:
नीरज कुमार श्रीवास्तव#

डीएम ने दुकानों को खोलने व बन्द करने का समय किया निर्धारित
जौनपुर। जिलाधिकारी दिनेश सिंह ने बताया कि जनपद में दुकानों को खोलने एवं बंद करने का समय निर्धारित कर दिया गया है। 

खाद्यान्न, किराना, बेकरी, मिठाई की दुकानें प्रात 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक खोलेंगे। 

सब्जी, फल, अण्डा की दुकानें प्रातः 7 से शाम 7 बजे तक 

आटोमोबाइल, सेल्स (कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल) व रिपेयरिंग वर्क एवं गाड़ियों की सर्विसिंग स्टेशन प्रातः 8 से अपराह्न 2 बजे तक, 

ड्राई क्लीनर्स, धोबी की दुकान, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान, प्रिंटिंग प्रेस, फोटो स्टेट की दुकान, साइबर कैफे, स्टूडियो, प्लाईवुड, फर्नीचर की दुकान, खाद्य, बीज, पशुचारे की दुकान, ग्रामीण क्षेत्रों में बालू, गिट्टी, मोरंग, ट्रैक्टर, थ्रेसिंग मरम्मत, बखारी की दुकान, ग्रामीण क्षेत्र में सहज जन सेवा केन्द्र को प्रातः 9 से अपराह्न 2 बजे तक खोला जायेगा। 

शराब की दुकान प्रातः 10 से शाम 7 बजे तक खोला जायेगा। 

ट्यूबवेल, हैण्डपम्प मरम्मत की सामान बेचने वाले ग्रामीण क्षेत्र की दुकान प्रातः 8 से अपरान्ह 2 बजे तक, 

पेट्रोल पम्प, दवा की दुकान, अस्पतालों को जिन्हें शासन द्वारा गठित कमेटी द्वारा उपयुक्त पाया गया है और उन्हें अनुमति दी गयी है, वह भी इमरजेंसी सेवाओं के खोले जाने हेतु को 24 घण्टे के लिये खोला जायेगा।

कुछ दुकानों को दिनवार खोले जाने की अनुमति दी जाती है जिसमें कम्पोर्ट, फोम, गद्दे की दुकान को सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को प्रातः 8 से अपराह्न 2 बजे तक 

कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट, ट्रेलर की दुकान, ज्वेलरी, बर्तन, कास्मेटिक, फुटवियर की दुकान को प्रातः 8 से 2 बजे तक खोला जायेगा।

इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रानिक्स, (टीवी, फ्रिज, कम्प्यूटर, मोबाइल) व इलेक्ट्रिस, इलेक्ट्रानिक्स रिपेयरिंग वर्क्स, घड़ी, चश्मा, गिफ्ट की दुकान को प्रात 8 से 2 बजे तक 

कापी, किताब की दुकान को अपरान्ह 2 से 6 बजे तक, 

सेनेटरी, पेंट की दुकान प्रातः 8 से अपराह्न 2 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गयी है। 

जिलाधिकारी ने बताया कि शाम 7 से प्रातः 7 बजे तक आवश्यक गतिविधियां एवं आवश्यक दुकानों को छोड़कर समस्त आवागमन निषेध रहेगा। 

सभी दुकानों पर विक्रेता अनिवार्य रूप से फेस मास्क व ग्लब्स का प्रयोग करेंगे और प्रतिदिन सेनिटाइजेशन करेंगे। सभी दुकानों पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने हेतु होल्डिंग, फ्लैक्स लगाया जायेगा तथा यथासम्भव सभी क्रेताओं को उक्त ऐप डाउनलोड करने हेतु प्रेरित किया जायेगा। 

प्रत्येक बाजार में साप्ताहिक बंदी का अनिवार्य रूप से पालन कराया जायेगा। जनपद में समस्त शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल एवं जिम, होटल (अधिकृत रूप से पेड क्वारेंटाइन को छोड़कर) खेलकूद परिसर बंद रहेंगे। 

मिठाई की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जायेगा तथा मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों को बैठाना निषेध रहेगा। 

थानाध्यक्ष को इसका पालन अपने क्षेत्र में कराने का निर्देश दिया तथा दुकान पर सेनिटाइजेशन नियमित रूप से हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। जिस दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो, उसे थानाध्यक्ष सील करा देंगे।

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