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उच्च न्यायालय के आदेश के बाद डीएम ने प्रधान को किया बहाल



 समाधान न्यूज 365: 

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद डीएम ने प्रधान को किया बहाल
महराजगंज, जौनपुर। स्थानीय ब्लाक अन्तर्गत सवंसा गांव की प्रधान रेनू सरोज के विरुद्ध जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया गया कि सरकारी धन को हड़प लिया है जिसमें हुई जांच में दोषी पाए जाने के कारण त्रिस्तरीय कमेटी के गठन का आदेश हुआ। उसके बाद प्रधान द्वारा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया जिस पर न्यायालय द्वारा गबन के आदेश को स्थगित कर दिया। इसके बाद भी रेनू सरोज को बहाल नहीं किया गया तो उन्होंने पुनः न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तो जिलाधिकारी को तुरंत निर्णय लेने का आदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कोई निर्णय नहीं लिया तो अवमानना याचिका में उच्च न्यायायल द्वारा जिलाधिकारी को रेनू सरोज को बहाल न किये जाने पर न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया। लाक डाउन के कारण फिर कोई आदेश नहीं हुआ तो प्रार्थिनी द्वारा पुनः अवमानना याचिका योजित की गई जिसमें जिलाधिकारी को निर्णय न लेने की स्थिति में यह प्रश्न किया गया कि यदि निर्णय नहीं लिया गया तो आपके खिलाफ क्यों न कार्यवाही की जाय। उच्च न्यायालय के इसी आदेश के बाद जिलाधिकारी द्वारा प्रधान के समस्त अधिकार वापस करते हुए उन्हें फिर वित्तीय अधिकार दे दिया गया।

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