उच्च न्यायालय ने स्कूल मैनेजर के विरूद्ध जारी किया वारण्ट
samadhannews365.com # Niraj chitravanshi
उच्च न्यायालय ने स्कूल मैनेजर के विरूद्ध जारी किया वारण्ट
जौनपुर। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आदेश का अनुपालन न करने पर एक इण्टर कालेज के मैनेजर के विरुद्ध वारण्ट जारी कर दिया। बता दें कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पूर्व में पारित के अनुसार प्रतिवादीगण को 15 जुलाई 2022 तक प्रति शपथ पत्र दाखिल करना था, अन्यथा उनको न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने का आदेश हुआ था। प्रतिवादीगण न प्रति शपथ पत्र दाखिल किये और न ही न्यायालय में उपस्थित हुये। इस पर उच्च न्यायालय ने अवमानना मानते हुये प्रतिवादी (मैनेजर राजकीय बालिका इण्टर कालेज शाहगंज) के विरूद्ध वारण्ट जारी कर दिया। उपरोक्त आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने याची के अधिवक्ता अंकित श्रीवास्तव एडवोकेट को सुनकर कनकलता अस्थाना की याचिका पर दिया।
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