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आजीवन रहने वाली बीमारियां तम्बाकू के ही सेवन से होती हैंः डा. तूलिका


जौनपुर । 
समाधान न्यूज 365: 
नीरज कुमार श्रीवास्तव#

आजीवन रहने वाली बीमारियां तम्बाकू के ही सेवन से होती हैंः डा. तूलिका
विश्व तम्बाकू दिवस पर डा. गौरव प्रकाश मौर्य ने दूरभाष पर रखी संगोष्ठी


जौनपुर। विश्व तम्बाकू दिवस पर रविवार को दूरभाष के माध्यम से गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान दन्त रोग विशेषज्ञ डा. तुलिका मौर्या ने बताया कि आजीवन रहने वाली बीमारियां जैसे कैंसर, फेफड़े के रोग, हृदय रोग का मुख्य कारण तम्बाकू का सेवन है। बहुत से देशों में तम्बाकू के प्रचार पर भी प्रतिबन्ध है। तम्बाकू के उत्पादों में 4 हजार से भी ज्यादा रसायन होते हैं जो स्वास्थ्य के लिये बहुत हानिकारक हैं। साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों को किसी न किसी रूप में नुकसान भी पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि आज के परिवेश में जब कोरोना अपना पैर पसारा है तब तम्बाकू का सेवन अत्यन्त खतरनाक है। गुटखा, पान मसाला, दोहरा, खैनी, सुर्ती के सेवन से लार का स्राव अधिक होता है। ऐसे में उपरोक्त का सेवन कने वालों को बार-बार थूकना पड़ता है। इस तरह थूकने से कोरोना का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। सिगरेट एवं बीड़ी के उपयोग से फेफड़े कमजोर हो जाते है जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसी क्रम में दन्त रोग विशेषज्ञ डा. गौरव प्रकाश मौर्य ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्ष 2018 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में तम्बाकू से 10 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। इनमें करीब 4.5 लाख मौत तम्बाकू जनित हृदय रोग के कारण हुई हैं जो चौंकाने वाली संख्या है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष तम्बाकू से मृत्यु होने वालों की संख्या टीबी, हेपेटाइटिस, एड्स आदि से होने वाली मृत्यु की तुलना में 20 प्रतिशत ज्यादा है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको के सर्वे 2016-17 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 15 वर्ष या अधिक के 34.5 प्रतिशत जनसंख्या तम्बाकू उत्पादकों का उपयोग करते हैं जिनमें 14 प्रतिशत बीड़ी या सिगरेट एवं 25.9 प्रतिशत सुर्ती, खैनी, गुटखा आदि का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अन्य विशेषज्ञों ने तम्बाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हुये इसका सेवन करने की अपील किया। साथ ही कहा कि सेक्शन 6 के अनुसार विद्यालयों के सौ गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादकों की बिक्री निषेध है तथा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पादों को खरीदना व बेचना अपराध है।


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