बिना मुंह ढंके सार्वजनिक स्थानों में शिरकत करने वाले होंगे दण्डित
जौनपुर ।
समाधान न्यूज 365:
नीरज कुमार श्रीवास्तव#
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नीरज कुमार श्रीवास्तव#
बिना मुंह ढंके सार्वजनिक स्थानों में शिरकत करने वाले होंगे दण्डित
जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट दिनेश सिंह ने बताया कि शासन के आदेशानुसार किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर के बाहर मुखावरण (मास्क), गमछा, रूमाल या दुपट्टा/स्कार्फ न पहनने या थूकने पर उसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। इसमें प्रथम एवं द्वितीय बार के लिये जुर्माना 100 रूपये होगा तथा तीसरी तथा प्रत्येक अनुवर्त्ती बार के लिये जुर्माना 500 रूपये होगा। ऐसे व्यक्ति जो कोविड 19 से पीड़ित न हो, द्वारा लॉक डाउन का उल्लंघन किये जाने पर प्रथम बार के लिये न्यूनतम 100 रूपये जुर्माना जो रूपये 500 तक हो सकता है, द्वितीय बार के लिये जुर्माना 500 रूपये जो 1000 रूपये तक हो सकता है, द्वितीय बार के पश्चात प्रत्येक उल्लंघन या पुनरावृत्ति के लिये जुर्माना 1000 रूपये होगा। इसी प्रकार दुपहिया वाहन पर पिछली सीट पर यात्रा करने पर प्रथम बार के लिये जुर्माना 250 रूपये, द्वितीय बार के लिये जुर्माना 500 रूपये, तृतीय बार के लिये जुर्माना 1000 रूपये एवं तृतीय बार के पश्चात् वाहन चलाने का लाइसेंस निरस्त किया जाना/निलम्बित किया जायेगा परंतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर अति आवश्यक परिस्थिति में दुपहिया वाहन पर दो व्यक्ति उस दशा में यात्रा कर सकेंगे कि पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट जिससे पूरा चेहरा ढंकता हो, के अतिरिक्त मास्क एवं ग्लब्स भी लगाना होगा। इन समस्त मामले में जुर्माना प्रशमित किये जाने की शक्ति सम्बन्धित न्यायालय या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ऐसे पुलिस अधिकारी जो चालान करने वाले पुलिस अधिकारी की श्रेणी से ऊपर हो किन्तु निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, में निहित होगी।
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