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जेसीज चौराहा गोलीकाण्ड में कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश


 

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जेसीज चौराहा गोलीकाण्ड में कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

4 नवम्बर को बुडलैण्ड बजाज शो रूम के मालिक पर चलायी गयी थी गोली
जौनपुर। नगर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के जेसीज चौराहे पर स्थित बुडलैण्ड बजाज के बाहर गत दिवस खड़े प्रतिष्ठान के स्वामी को जान से मारने की नियत से चलायी गयी गोली के मामले में न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया। यह आदेश पीड़ित द्वारा 156 (3) के तहत लगाये गये गुहार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 11 द्वारा दिया गया है। मालूम हो कि जफराबाद थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी अखिलेश सिंह का बुडलैण्ड बजाज एजेन्सी नामक प्रतिष्ठान जेसीज चौराहा पर है। बीते 4 नवम्बर को वह अपने कुछ स्टाफ व मित्रों के साथ प्रतिष्ठान के बाहर खड़े थे कि तभी जान से मार डालने की नियत से बाइक सवार दो हमलवारों ने फायर कर दिया। शिकायतकर्ता पर दो गोली दागी गयी जिनमें से एक गोली बगल से निकलकर पीछे खड़ी धार जीप के बोनट पर लगी और दूसरी गोली साथ खड़े करण भाटिया के बगल से होती हुई पीछे खड़ी दो पहिया वाहन में लगी। इसके बाद सभी लोग जान बचाकर शो रूम के अन्दर भागे कि मौका देखकर हमलावर फरार हो गये। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गयी जिस पर थानाध्यक्ष लाइन बाजार मयफोर्स मौके पर पहुंच गये। पुलिस ने मौके से गोली के अंश भी बरामद किया जिसके बाद अज्ञात हमलावरों के खिलाफ लिखित प्रार्थना पत्र दी गयी। पुलिस ने काफी प्रयास के बाद हमलावर की पहचान कर ली लेकिन हमको नहीं बतायी। इतना ही नहीं, न मुकदमा दर्ज किया गया और न ही सुरक्षा की कोई व्यवस्था की गयी जबकि पीड़ित को तमाम लोगों से जान का खतरा है, क्योंकि बड़ा शो रूम है जहां बड़ी संख्या में पैसे का भी लेन-दे होता है। इसके बाद 9 नवम्बर को पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र दिया गया जो थाने गया लेकिन इसके बाद न मुकदमा दर्ज किया गया और न ही कोई उचित कार्यवाही की गयी। हताश/निराश होकर पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जहां मामले को गम्भीरता से लेते हुये विद्वान न्यायाधीश ने प्रभारी निरीक्षक लाइन बाजार को आदेशित किया है कि प्रकरण में सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए नियमानुसार विवेचना कर 3 दिन के भीतर न्यायालय में प्रेषित करें।

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