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झूठी प्राथमिकी दर्ज करवाने वाली हत्यारोपी के खिलाफ मुकदमा कायम जौनपुर। झूठा मुकदमा लिखवाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज करते हुये चालान न्यायालय भेज दिया। पुलिस के अनुसार सुरेरी थाने में वादिनी ने सूचना दी कि वह ससुराल (प्रतापगढ़) से अपने मायके (सुरेरी) में रह रही थी। बीते 2 दिसम्बर को उसके ससुराल के राजेश बहादुर सिंह उर्फ गांधी सिंह सहित एक अन्य व्यक्ति आये और उसके गर्दन पर चाकू रखकर मुंह बन्द करते हुये उसके साथ दुष्कर्म किये। इतना ही नहीं, जाते समय जान से मारने की धमकी भी दिये। इस पर पुलिस ने धारा 376, 506 भादंवि के तहत उपरोक्त दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रभारी निरीक्षक सुरेरी श्याम दास वर्मा ने बताया कि विवेचना में यह घटना झूठी निकली। इस दौरान पता चला कि वादिनी के पति की हत्या उसके ससुराल में की गयी थी जिसमं उसके जेठ राजेश सिंह ने प्रतापगढ़ के पट्टी थाने में वादिनी सहित उसके भाई राजू सिंह के अलावा अन्य के विरूद्ध धारा 302, 120बी भादंवि के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। उसी प्रकरण में बचने व दबाव बनाने के लिये वादिनी द्वारा अपने जेठ राजेश बहादुर सिंह के विरूद्ध झूठा बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया गया। फिलहाल पुलिस ने झूठा मुकदमा पंजीकृत कराने पर वादिनी के विरूद्ध धारा 195 भादंवि के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही कर रही है। हालांकि वादिनी फरार चल रही है जिसकी तलाश की जा रही है।

# झूठी प्राथमिकी दर्ज करवाने वाली हत्यारोपी के खिलाफ मुकदमा कायम
जौनपुर। झूठा मुकदमा लिखवाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज करते हुये चालान न्यायालय भेज दिया। पुलिस के अनुसार सुरेरी थाने में वादिनी ने सूचना दी कि वह ससुराल (प्रतापगढ़) से अपने मायके (सुरेरी) में रह रही थी। बीते 2 दिसम्बर को उसके ससुराल के राजेश बहादुर सिंह उर्फ गांधी सिंह सहित एक अन्य व्यक्ति आये और उसके गर्दन पर चाकू रखकर मुंह बन्द करते हुये उसके साथ दुष्कर्म किये। इतना ही नहीं, जाते समय जान से मारने की धमकी भी दिये। इस पर पुलिस ने धारा 376, 506 भादंवि के तहत उपरोक्त दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रभारी निरीक्षक सुरेरी श्याम दास वर्मा ने बताया कि विवेचना में यह घटना झूठी निकली। इस दौरान पता चला कि वादिनी के पति की हत्या उसके ससुराल में की गयी थी जिसमं उसके जेठ राजेश सिंह ने प्रतापगढ़ के पट्टी थाने में वादिनी सहित उसके भाई राजू सिंह के अलावा अन्य के विरूद्ध धारा 302, 120बी भादंवि के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। उसी प्रकरण में बचने व दबाव बनाने के लिये वादिनी द्वारा अपने जेठ राजेश बहादुर सिंह के विरूद्ध झूठा बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया गया। फिलहाल पुलिस ने झूठा मुकदमा पंजीकृत कराने पर वादिनी के विरूद्ध धारा 195 भादंवि के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही कर रही है। हालांकि वादिनी फरार चल रही है जिसकी तलाश की जा रही है।

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