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निर्धारित दर से अधिक पर शराब बेचने पर रद्द हो सकता है लाइसेंस

निर्धारित दर से अधिक पर शराब बेचने पर रद्द हो सकता है लाइसेंस


जौनपुर।
समाधान न्यूज 365:
नीरज कुमार श्रीवास्तव#
जौनपुर। जिलाधिकारी दिनेश सिंह ने बताया कि रामनरेश अग्निहोत्री आबकारी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदिरा को अधिकतम फुटकर मूल्य (एमआरपी) पर ही विक्रय किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। तत्क्रम में संजय आर. भूसरेड्डी प्रमुख सचिव आबकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि शराब की बिक्री पर एमआरपी से अधिक की वसूली विक्रेताओं द्वारा किसी भी स्थिति में न करने के कडे़ निर्देश निर्गत किये गये हैं। खरीददारों द्वारा अधिकतम प्रिन्ट मूल्य देखकर ही भुगतान किया जाय। उससे अधिक का भुगतान खरीददारों द्वारा न किया जाय। यदि कोई विक्रेता एमआरपी से अधिक पर बिक्री करते हुये पकड़ा जायेगा तो पहली बार 75000 रूपये, दूसरी बार 150000 रूपये तथा तीसरी बार पकड़े जाने पर उसकी दुकान का अनुज्ञापन ही निरस्त कर दिया जायेगा। आबकारी आयुक्त पी. गुरू प्रसाद द्वारा शासन के इस निर्देश का कठोरतापूर्वक पालन करने के लिये विभागीय संयुक्त आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी सहित समस्त अधीनस्थ कार्मिकों को आदेशित किया गया है। आबकारी आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि अवैध मदिरा के विरूद्ध प्रदेश में 25 मार्च से निरन्तर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के दौरान 7 मई को प्रदेश में 175 अभियोग पकड़े गये जिसमें 3291 लीटर अवैध मदिरा बरामद की गयी तथा 11 व्यक्तियों को जेल भेजा गया। प्रदेश में अवैध मदिरा के कारोबार को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिये क्षेत्रीय अधिकारियों को अनवरत अभियान चलाने तथा अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री परिवहन एवं तस्करी पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

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