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शॉपिंग मॉल व रेस्टोरेंट खोले जाने के संबंध में गाइडलाइन : डीएम

        Jaunpur : डीएम ने स्कूलों को बंद करने का ...

जौनपुर । 
समाधान न्यूज 365: 
नीरज कुमार श्रीवास्तव# 

शॉपिंग मॉल व रेस्टोरेंट खोले जाने के संबंध में गाइडलाइन : डीएम

जौनपुर। शासन के आदेशानुसार 08 जून से शापिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं‚ कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर। जिलाधिकारी व पुलिस की उपस्थिति में होटल मालिकों एवं रेस्टोरेंट के मालिकों के साथ कलेक्ट्रेट कक्ष में बैठक की गई।
जिलाधिकारी ने बैठक में बताया कि शासनादेशनुसार जारी गाइडलाइन के तहत होटल तथा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। परन्तु सभी मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट द्वारा समस्त स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी निर्बाध जारी रहनी चाहिए। होटल‚ रेस्टोरेंट या मॉल में प्रवेश करते समय अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का एवं इंफ्रारेड थर्मोमीटर का प्रयोग अनिवार्य है। उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जाए जिनमें संक्रमण के काई लक्षण दर्शित नहीं होगा। फेस कवर/मास्क पहनने वाले कर्मियों/ग्राहकों/आगंतुकों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी एवं माल, होटल एवं रेस्टोरेंट के अंदर रहने के दौरान पूरे समय फेस कवर/मास्क पहने रहना होगा। कोविड-19 महामारी के संबंध में पूर्व उपायों को मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट के अंदर एवं बाहरी परिसर में पोस्टर/स्टैन्डीज/एवी का प्रयोग  अनिवार्यतः करना होगा। जहां तक संभव हो ग्राहकों को समूहों में बांटते हुए मॉल‚ होटल एवं रेस्टोरेंट में प्रवेश करने की व्यवस्था की जाए जिससे कि प्रवेश द्वार या अन्य किसी स्थान पर अनावश्यक भीड़ न हो और संक्रमण फैलाव से बचा जा सके। मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट प्रबंधन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त स्टाफ तैनात किया जाए। बुजुर्ग एवं गर्भवती कर्मी और ऐसे कर्मी जो कि निरंतर चिकित्सा पर्यवेक्षण में हो जैसे दमा, मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर और किडनी रोग वाले मरीजों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, उन्हें यथासंभव किसी फ्रन्ट-लाइन कार्यों अर्थात (जिनमें उनके अन्य व्यक्तियों/अतिथियों के साथ संपर्क में आने की संभावना न हो) में न लगाया जाये। मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट प्रबंधन द्वारा आईटी से संबंधित कर्मियों को यथासंभव घर से कार्य करने की सुविधा दी जाए। मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट के अंदर एवं बाहरी परिसरों जैसे पार्किंग स्थल आदि पर भीड़ प्रबंधन करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। वैले-पार्किंग यदि उपलब्ध हो तो इस स्टाफ हेतु स्टाफ को फेस कवर/मास्क, ग्लव्स आदि के साथ परिचालन करने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कार/वाहन आदि के स्टीयरिंग, दरवाजों के हैंडल, चाबी आदि को समुचित प्रकार से कीटाणु रहित कर लिया जाए। मॉल एवं होटल परिसर के अंदर की स्थित किसी भी प्रकार की दुकानों स्टॉल, कैफेटेरिया इत्यादि पर भी पूरे समय सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट के अंदर एवं प्रवेश हेतु लाइनों में पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने के साथ-साथ संपूर्ण परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। आगंतुकों/स्टॉफ एवं सामान/वस्तुओं की आपूर्ति हेतु प्रवेश एवं निकास की यथासंभव अलग व्यवस्था की जाए। होम डिलीवरी करने से पूर्व डिलीवरी स्टाफ की मॉल, होटल व रेस्टोरेंट प्रबंधन द्वारा थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित की जाएगी। मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट में वस्तुओं सामानों की पूर्ति करते समय आवश्यक सावधानियां बरती जाए। इस हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग के संदर्भ में लाइन आदि की व्यवस्था निःसंक्रमण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए। मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट के अंदर प्रवेश हेतु लाइनों में यथासंभव एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखना आवश्यक होगा। मॉल एवं होटल के अंदर स्थित दुकानों में शारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन करते हुए ग्राहकों की संख्या में कम से कम रखी जाएगी। बैठने संबंधी व्यवस्थाओं में पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाएगा। स्वचलित सीढियो के प्रयोग करते समय भी सीढ़ियों का पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाएगा। सीढ़ियो का एकांतर क्रम से (अर्थात एक सीढ़ी को छोड़ते हुए अगली सीढी पे पर केवल एक व्यक्ति के चलने की व्यवस्था की जाएगी) एयर कंडीशनर/वेंटीलेशन के साधनों के प्रयोग के समय तापमान 24 से 30 डिग्री के मध्य एवं आर्दता 40 से 70 प्रतिशत के मध्य होनी चाहिए। क्रांस वेंटिलेशन का प्रबंधन इस प्रकार से होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा अंदर आ सके। ऐसे कार्यक्रम/इवेंट आदि जिसमें भीड़ इकट्ठा होने की संभावना हो निषिद्ध रहेंगे। मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट परिसर के अंदर निरंतर एवं प्रभावी साफ-सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। पेयजल, वाश-बेसिन एरिया  एवं शौचालय में विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निरंतर स्पर्श किए जाने वाले प्वाइंट्स (दरवाजे के हैण्डिल, कुंडी, लिफ्ट के बटन, रेलिंग, बेंन्चेस, बाथरूम के फिटिंग इत्यादि सार्वजनिक रूप से उपयोग किए जाने वाले स्थानों एवं दुकानों, लिफ्ट, एस्केलेटर्स आदि का नियमित निःसंक्रमण (01 प्रतिशत सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग करके किया जाना अनिवार्य होगा। आगंतुकों और कर्मियों द्वारा प्रयोग किए गए फेस/कवर/मास्क, ग्लव्स आदि का उचित निक्षेपण सुनिश्चित किया जाएगा। समस्त शौचालय आदि की गहन सफाई नियमित अंतराल में की जाएगी। मॉल के फूड कोर्ट में भीड़/लाइनों का समुचित प्रबंधन करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन कराना, फूड कोर्ट एवं रेस्टोरेंट में कुल सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों के बैठने की अनुमति नहीं होगी, फूड कोर्ट के स्टाफ/वेटर्स को मास्क और ग्लव्स पहनने के साथ-साथ बचाव के दूसरे तरीकों का भी अपनाना अनिवार्य होगा। ग्राहकों को बैठाने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के अनुसार होगी। खाने के ऑर्डर देने में भुगतान के समय संपर्क विहीन प्रक्रिया अपनाई जाए। ग्राहक के टेबल छोड़ते ही प्रत्येक बार टेबल को सैनिटाइजेशन किया जाएगा। किचन के अंदर स्टाफ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं किचेन एरिया की नियमित अन्तराल पर सफाई एवं सैनिटाइजेशन किया जाएगा। माल, होटल एवं रेस्टोरेंट में गेमिंग जोन एवं बच्चों के खेलने के स्थान बंद रहेंगे। मॉल के अंदर सिनेमा हाल बंद रहेंगे।
        होटल के संबंध में होटल के रिसेप्शन पर अतिथियों के पहचान पत्र के साथ विस्तृत जानकारी और स्व-घोषणा पत्र भी लिया जाए। सभी माल, होटल एवं रेस्टोरेंट के भुगतान हेतु संपर्क विहीन प्रक्रिया अथवा क्यूआर कोड, ऑनलाइन फॉर्म्स, डिजिटल पेमेंट जैसे ई-वैलेट आदि को अपनाना अनिवार्य होगा। होटल में अतिथियों के सामान आदि को उनके कमरों में भेजने हेतु कीटाणु रहित करना आवश्यक होगा। होटल के अतिथियों को ऐसे क्षेत्र जो कन्टेनमेंट जोन में पड़ते हो न जाने हेतु सूचित कर दिया जाए। होटल को अपने स्टाफ के साथ अतिथियों को भी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे फेस कवर/फेस मास्क/ग्लव्स और हैण्ड सेनीटाइजर की आदि उपलब्ध कराने, होटल के डाइनिंग के स्थान पर रूम सर्विस को बढ़ावा दिया जाए एवं रूम के दरवाजे पर ही फूड आइटम के पैकेट रख दिए जाएंगे। उसे सीधे अतिथि के हाथों में नहीं दिया जाएगा। होम डिलीवरी करने से डिलीवरी होटल प्राधिकारी द्वारा थर्मल  स्कैनिंग की जाएगी। होटल के अतिथि एवं रूम सर्विस/इन हाउस स्टॉप के मध्य संपर्क एवं संवाद सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए इंटरकॉम मोबाइल फोन द्वारा ही किया जाएगा।
        रेस्टोरेंट के अंदर बैठने हेतु उचित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। डिस्पोजल मेंन्यू का प्रयोग किया जाए। कपड़े के नैपकिन के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता के पेपर नैपकिन का प्रयोग किया जाएगा। संपर्क विहीन प्रक्रिया यथा डिजिटल पेमेंट जैसे ई-वॉलेट आदि को अपनाना अनिवार्य होगा। बुफे सेवा में सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन किया जाएगा। रेस्टोरेंट के अंदर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि उचित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक को बैठाने की अनुमति नहीं होगी। माल, होटल एवं रेस्टोरेंट परिसर के अंदर संदिग्ध अथवा पुष्ट केस प्राप्त होने पर बीमार व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रखा जाए जिससे कि वह अन्य व्यक्तियों से बिल्कुल अलग हो जाए। जब तक उसे चिकित्सक द्वारा परीक्षण न कर लिया जाए तब तक उसके द्वारा पूरे समय तक फेस कवर का प्रयोग किया जाए। तुरंत निकटतम अस्पताल/क्लिनिक अथवा जिला स्वास्थ्य हेल्पलाइन को सूचित किया जाए। नामित  स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा मरीज अथवा उसके संपर्कों आदि के संबंध में संक्रमण के जोखिम का मूल्यांकन किया जाएगा तदनुसार कार्यवाही की जाएगी। यदि व्यक्ति पाजीटिव पाया जाए तो परिसर को पूर्ण रूप से कीटाणु रहित किया जाए।
  बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला, मुख्य राजस्व अधिकारी डॉक्टर सुनील वर्मा, सीओ सिटी, समस्त उपजिलाधिकारी तथा जनपद के होटल एवं रेस्टोरेंट के मालिक उपस्थित करें।

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