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आइए ५ किलो नि:शुल्क खाद्यान्न ले जाइए

 

जौनपुर । 

समाधान न्यूज 365: 

नीरज कुमार श्रीवास्तव# 

आइए ५ किलो नि:शुल्क खाद्यान्न ले जाइए

जौनपुर। जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि माह अगस्त के द्वितीय चक्र में २१ से लेकर ३० अगस्त तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी दोनों कार्डधारकों को ०५ किग्रा० प्रति यूनिट नि:शुल्क खाद्यान्न (गेहूँ ०३ किग्रा० तथा चावल ०२ किग्रा०) वितरण किया जायेगा। साथ ही नि:शुल्क चने का वितरण प्रति राशन काड& ०१ किग्रा० की दर से किया जायेगा। वितरण की अंतिम तिथि ३० अगस्त होगी जो प्रॉक्सी वितरण की भी तिथि होगी। अथा&त ऐसे काड&धारक, जो आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर सके है, उन उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओ०टी०पी० वेरिफिकेशन के माध्यम से एक दिन, ३० अगस्त को खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है। जिलाधिकारी द्वारा वितरण के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं। माह अगस्त के द्वितीय चक्र में २१ से लेकर ३० अगस्त तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत वितरण कराने हेतु जिलाधिकारी द्वारा उ०द० दुकानों पर वितरण के पर्यवेक्षण हेतु लगाये गये नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त वितरण तिथियों में अपनी उपस्थिति में वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। उ०द० विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि बिना नोडल अधिकारी की उपस्थिति के वितरण नहीं करेंगे तथा नोडल अधिकारी के अनुपस्थिति के सम्बन्ध में अपने से सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक को अवगत करायेंगे। जनपद के समस्त उ०द० विक्रेताओं को निदे&शित किया कि वे अद्यावधिक सूची के माध्यम से ही लाभार्थीयों में खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उपरान्त उनको ई-पॉस मशीन से निकलने वाली पर्ची को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे। साथ ही आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत असहाय प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासियों को २१ से ३० अगस्त के मध्य उनके अस्थायी राशन काड& पर ०३ किग्रा० गेहूँ व ०२ किग्रा० चावल का वितरण प्रति यूनिट की दर से तथा ०१ किग्रा० चना प्रति कार्ड/परिवार को नि:शुल्क वितरण किया जायेगा। प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाईजर/साबुन/पानी रखा जाए और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पॉस मशीन का प्रयोग किया जायेगा और उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जायेगा। साथ ही कार्डधारक मास्क अथवा तौलिया का अनिवार्य रूप से प्रयोग करते हुए मुँह को ढंके रहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि उ०द० विक्रेताओं द्वारा वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता/नियमानुसार वितरण नहीं किया जाता है तो उसकी शिकायत कोविड-१९ कन्ट्रोल रूम के हेल्पलाइन नम्बर-०५४५२-२६०५०१, ०५४५२-२६०६६६ व जिला पूर्ति कार्यालय के सी०यू०जी० नं०-७८३९५६४८१६ पर दर्ज करा सकते है। इस सम्बन्ध में जनपद के समस्त उ०द० विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करें। यदि किसी प्रकार की कोई भी शिकायत किसी भी उचित दर विक्रेता के विरूद्ध पायी जाती है तो नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

समाधान व्यूज :  

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